एजी कार्यालय हरियाणा में विधि अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
punjabkesari.in Thursday, Aug 31, 2023 - 08:34 PM (IST)

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल (एजी) कार्यालय हरियाणा में विधि अधिकारियों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के महाधिवक्ता (एजी) और लोकायुक्त कार्यालय नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद भारद्वाज ने अंबाला जिले के नारायणगढ़ के ज्योली गांव निवासी गुरदेव सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट चयन समिति के उन सदस्यों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिसने योग्यता का आकलन किया और 14 सितंबर, 2016 के बाद एजी कार्यालय हरियाणा में कानून अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई व भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद के आधार पर पदों पर नियुक्ति की गई। याचिका के अनुसार याची कई साल से पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों को सबूत समेत हरियाणा सरकार द्वारा विधि अधिकारियों की नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार एवं नियमों के उल्लंघन की जांच व एजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब उसे मजबूरन हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। याचिका के अनुसार पुलिस व अन्य प्रभावशाली लोगों के माध्यम से उसे अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव भी लगातार बनाया गया।
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