हाईकोर्ट ने दिए कांग्रेसी नेता के दामाद को जांच में शामिल होने के आदेश

6/7/2018 12:07:45 PM

चंडीगढ़(बृजेंद्र):  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की बेटी की शिकायत पर उसके पति और ससुर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी पिता-पुत्र को अंतरिम जमानत का लाभ देते हुए पुलिस जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। हरियाणा निवासी अभिजत पालीवाल व उनके पिता अजय पालीवाल के खिलाफ 14 नवम्बर, 2017 को पानीपत में दर्ज केस में जस्टिस जी.एस. संधवालिया की कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 8 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। इस बीच याची पिता-पुत्र को पुलिस जांच में शामिल होने के लिए कहा है।
 

वहीं कहा है कि यदि याची पक्ष की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जांचकर्ता पुलिसकर्मी द्वारा एड-अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। याची पक्ष जब जरूरत होगी तब जांच में शामिल होंगे। याची पुत्र की शादी शिकायतकर्ता महिला के साथ 10 मई, 2006 को हुई थी। 22 दिसम्बर, 2015 को वह अलग हो गए।

उसके बाद अभिजत की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ आपराधिक स्तर पर विश्वासघात, दहेज प्रताडऩा एव धमकाने की धाराओं में गुरुग्राम में केस दर्ज करवा दिया था। जिसमे पति को अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई थी। उसके बाद एक और एफ.आई.आर. पिता-पुत्र के खिलाफ 14 नवम्बर, 2017 को दर्ज करवाई गई। जिसे याची पिता-पुत्र ने दबाव डालने की कार्रवाई बताया। इस एफआईआर में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप जड़े गए थे। इसी एफ.आई.आर. में हाईकोर्ट ने यह राहत पिता-पुत्र को दी है।

इससे पहले पानीपत की निचली अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था। याची पक्ष के मुताबिक पानीपत कोर्ट ने दूसरे केस में मिली राहत पर ध्यान नहीं दिया। याची पक्ष के मुताबिक मामला केवल वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है जो नैशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया हुआ है। याची पक्ष के मुताबिक केवल वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए यह केस दर्ज करवाया गया।

Deepak Paul