पूर्व विधायक रमेश कश्यप की पेंशन की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

8/7/2022 8:39:28 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने घरौंड़ा से पूर्व विधायक रमेश कश्यप की पेंशन देने की मांग को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा  कि 21 साल बाद इस विषय पर याचिका दायर करने का नहीं कोई औचित्य नहीं है। रमेश कश्यप ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में हरियाणा विधान सभा के उस  आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई थी, जिसके तहत उन्हें पेंशन जारी करने से इंकार कर दिया गया था।

 

याचिका के अनुसार मई 1996 को रमेश कश्यप ने विधायक के तौर पर शपथ ली थी। लेकिन  एक उम्मीदवार रमेश कुमार राणा ने उनके चुनाव परिणाम को  हाई कोर्ट  में चुनौती दी थी। 21 अप्रैल 1999 को  हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। उनके चुनाव को चुनौती देने वाले रमेश  कुमार राणा को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लेकिन रमेश कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसी  बीच 14 दिसम्बर 1999 को हरियाणा विधान सभा भंग हो गई।

 

विधानसभा भंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कश्यप की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने विधान सभा कार्यालय को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसके अनुसार उनके कार्यकाल को पांच साल मान कर पेंशन जारी करने की मांग की थी। लेकिन विधान सभा की तरफ से उनकी मांग को सितम्बर 2001 को खारिज कर दिया गया। लेकिन आरोप है कि विधान सभा ने रमेश कश्यप को इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी कि उनकी मांग खारिज कर दी गई है। इसलिए उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विधान सभा के 18 सितम्बर 2001 के उस आदेश को रद करने का कोर्ट से आग्रह करता है। कोर्ट ने रमेश कश्यप की इस याचिका को रद्द कर दिया है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan