पटवारियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की तलवार

12/24/2017 12:19:15 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):हरियाणा राज्य में होने वाली पटवारियों की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। पटवारी की पोस्ट के उम्मीदवार मेवात के मोहम्मद साकिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। जस्टिस जी.एस. संधावालिया ने पाया कि याची को इंटरव्यू में कोई अंक नहीं मिला व उसके नाम के आगे रिजैक्टिड शब्द लिखा था। प्रतिवादी पक्ष के रूप में सरकार व कमीशन को 24 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया है, वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि कोई भी नियुक्ति याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। याचिका में हरियाणा सरकार, हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन व इसके चेयरमैन को पार्टी बनाया था। 

एडवोकेट मजलीश खान ने याची की ओर से मांग की है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश जारी हों कि श्रेणी नंबर 13 के तहत पटवारी की पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट को लेकर याची के इंटरव्यू के अंकों पर विचार किया जाए, वहीं याचिका के लंबित रहने तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा प्रतिवादी कमीशन को आदेश दिए जाए कि याची की श्रेणी में एक सीट रिजर्व रखी जाए यदि घोषित सफल कैंडीडेट्स को लैंड रिकार्ड, हरियाणा में पटवारी की पोस्ट पर नियुक्ति दी जाती है। गौरतलब है कि सितम्बर, 2015 में कमीशन ने हरियाणा के लैंड रिकार्ड डिपार्टमैंट में पटवारी के 579 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके बाद इनकी संख्या 588 कर दी गई थी। याची ने योग्यता रखने के चलते कैटागरी नंबर 13 के तहत आवेदन किया था।

इंटरव्यू में नहीं दिए अंक
याची 1 मई, 2016 को लिखित परीक्षा में बैठा था। याची ने अन्य सफल कैंडीडेट्स के साथ परीक्षा पास कर ली थी। 25 मई, 2017 को याची ने इंटरव्यू दिया। कमीशन ने बैकवर्ड क्लास-बी कैटेगरी में 45 कैंडीडेट्स का रिजल्ट घोषित कर दिया मगर 4 पोस्टों का रिजल्ट नहीं निकाला। याची ने पाया कि उनका इंटरव्यू खारिज कर दिया गया और उन्हें कोई अंक नहीं दिए गए। याची ने इंटरव्यू अंकों पर विचार करने के लिए आगे मांगपत्र भेजे। जिसमें उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा में 160 अंक हासिल कर उन्होंने परीक्षा पास की थी। 22 जुलाई को निकाले गए रिजल्ट में याची को सफल घोषित नहीं किया गया।