जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

12/15/2020 7:48:02 PM

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पानी की कमी व दूषित पानी की सप्लाई के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा व जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित बेंच ने यह आदेश चरखी दादरी निवासी महेश कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

याचिका में कोर्ट को बताया गया कि शहर के ज्यादातर वार्ड व कालोनियों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। यह सप्लाई काफी लंबे समय से हो रही है। क्योंकि शहर में जो पाइप लाइन डली हुई हैं वह ज्यादातर तीन दशक पुरानी हैं। यह सीवरेज व पानी की  पाइप लाइनें पुरानी होने के कारण विभिन्न जगहों से लीकेज हो रखी हैं। 

इस दौरान पीने का पानी व सीवरेज का पानी मिक्स गंदगी इनके अंदर चली होकर घरों में सप्लाई हो रहा है। इस बाबत कई स्तर पर सरकार को शिकायत भी की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। याची ने हाई कोर्ट को बताया कि जो सप्लाई का पानी लोग पी रहे है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस लिए कोर्ट शहर में साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए सीवरेज सिस्टम को दुरस्त व पानी की पाइप लाइन सही करने के निर्देश दे।

Shivam