शादियों में प्लास्टिक के उत्पादों के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

9/11/2022 7:16:45 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): शादियों को पूरी तरह से इको-फ्रेंडली किए जाने  व इस तरह के अन्य समारोह में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही डिस्पोजेबल प्लेट्स और बाटल्स पर पाबंदी लगाए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब तलब कर लिया है। यह याचिका सिरसा की उज्ञ गार्गी ऐरी ने चार साल पहले दायर की गई थी, जिस पर अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई जवाब ही दायर नहीं किया गया है। इसलिए हाई कोर्ट ने अब 21 नवंबर तक सुनवाई स्थगित करते हुए जवाब दायर किए जाने के आदेश दे दिए हैं।

 

चार साल पहले दायर याचिका पर हुई सुनवाई

 

चीफ जस्टिस रविशंकर एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस मामले में जवाब तलब किया है। दायर याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि इस समय पर्यावरण के लिए प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बहुत घातक साबित हो रही हैं। फिर चाहे वो प्लास्टिक बैग्स हो या डिस्पोजेबल प्लेट्स और बाटल्स। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि इन पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए और उनकी जगह ऐसी वस्तुएं से बनी सामग्री का उपयोग हो जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न हो। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मांग की है कि कई नामी कंपनियां केडबरी, फ्रिटोलेज, नेस्ले आदि कंपनियों को निर्देश दिए जाए कि वह अपने उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की बजाय कम्पोजिट पैकेजिंग का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के लिफाफों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। हाई कोर्ट ने याचिका पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब  मांग लिया है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan