उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर नहीं मिलेगी वेतन वृद्धि , हरियाणा सरकार ने लिया फैसला

1/24/2018 10:52:00 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा सेवा के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित उच्च कौशल या डिग्री प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गए मामलों को बंद करने का निर्णय लिया है। 

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सभी उपायुक्तों एवं उपमंडल अधिकारी तथा सभी बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को सम्बोधित करते हुए एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर, 2016 को मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में उच्च कौशल या शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की मामले पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया था। केवल पद के लिए संबंधित विभाग के सेवा नियमों में उच्च योग्यता पर वेतन वृद्धि का प्रावधान होने पर ही यह वृद्धि दी जाएगी।