हिसार : ट्रिपल मर्डर केस के 8 आरोपी दोषी करार, सजा 5 को

3/3/2021 9:38:43 AM

हिसार : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने 4 साल पहले फाग वाले दिन गांव शेखपुरा में गोलियां मारकर 3 लोगों की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को बरी करते हुए 8 को दोषी करार दिया है। अदालत दोषियों को 5 मार्च को सजा सुनाएगी। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 14 मार्च 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर शेखपुरा में हथियारबंद लोगों ने फायरिंग करके गांव के रामकुमार, प्रदीप व मुकेश की हत्या कर दी थी।

इसके अलावा मुकेश पुत्र रामकुमार और राजेश पुत्र उमेद सिंह घायल हो गए थे। शेखपुरा के संजय ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि फाग वाले दिन सुबह 10.30 बजे उसके छोटे भाई मुकेश व गांव के संदीप की आपस में कहासुनी हो गई थी। तब मैंने और मेरे पिता रामकुमार ने दोनों को समझाकर घर भेज दिया था। दोपहर अढ़ाई बजे मेरे पिता और हम घर में बैठे थे। तभी घर के सामने नीली बत्ती लगी सफेद रंग की कार आई, जिसमें गांव का डी.एस.पी. भगवान दास बैठा था। उसने ललकार कर कहा कि रामकुमार के परिवार व उनके साथियों को खत्म कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसके बाद हमलावरों ने गोलियां चला दीं, जिससे मेरे पिता रामकुमार और गांव के मुकेश व प्रदीप की मौत हो गई। 

हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या, हत्या प्रयास, तोड़-फोड़, मारपीट, आपराधिक षडयंत्र रचने व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने ए.एस.पी. की जांच के आधार पर डी.एस.पी. भगवान दास को आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया था। अदालत ने गांव शेखपुरा के अजीत, दलेल, उमेद, सुभाष, रामफल, संदीप, अशोक और फतेहाबाद के गांव कुकड़ांवाली के कृष्ण उर्फ गोलू को दोषी माना, जबकि अशोक और सुरेश कुमार को बरी कर दिया।

डी.एस.पी. ने गोली मारकर कर ली थी खुदकुशी
शेखपुरा में गुर्जर समुदाय के दो पक्षों के बीच सरपंच के चुनाव में तनातनी हो गई थी। डी.एस.पी. भगवान दास की बेटी विजयी घोषित हुई थी। सरपंच पद के चुनाव की रंजिश में दोनों पक्षों में जबर्दस्त तनाव हो गया था। ट्रिपल मर्डर में नाम आने के बाद दूसरे पक्ष के डी.एस.पी. भगवान दास ने पंचकूला में सरकारी रिवॉल्वर से खुद की कनपटी पर गोली मार ली थी। बाद में उपचार के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने डी.एस.पी. की मौत के मामले में दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया था।

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Content Writer

Manisha rana