हनीप्रीत को चाहिए जेल में कॉलिंग सुविधा, सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

11/20/2018 10:29:40 AM

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): साध्वियों से रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम की कथित रूप से गोद ली बेटी और पंचकूला में दंगे भड़काने की आरोपी हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा की एक अर्जी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्यों को 11 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया है। हनीप्रीत ने मांग की है कि बाकी कैदियों की तरह उसे भी इनमेट कॉलिंग सर्विस का लाभ दिया जाए, ताकि वह अपने संबंधियों व वकील से बात कर सके। हालांकि, उसकी इस मांग को पहले जेल अथॉरिटी और फिर एडिशनल सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 

हनीप्रीत के वकील ने बताया कि इस सुविधा के तहत जेल अथॉरिटी प्री-वेरिफाइड नंबर्स पर कैदी को 5 मिनट बात करने देती है। इससे पहले बीती 7 जून को पंचकूला कोर्ट से हनीप्रीत की नियमित जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हनीप्रीत ने उस याचिका में कहा था कि हरियाणा पुलिस को उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला था। हरियाणा पुलिस की एस.आई.टी. ने उस पर पंचकूला हिंसा को लेकर दंगों की आपराधिक साजिश रचने व देशद्रोह के आरोप लगाए थे। 

बीते वर्ष 4 अक्टूबर को जीरकपुर-पटियाला हाईवे से हनीप्रीत की गिरफ्तारी की गई थी। राम रहीम को दोषी करार देने के दौरान बीते वर्ष 25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा में लगभग 36 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। 

Rakhi Yadav