समय पर नहीं दी फ्लैट की पजेशन, बिल्डर को लौटानी होगी ब्याज सहित फ्लैट की रकम
punjabkesari.in Saturday, Oct 17, 2026 - 07:37 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): समय से फ्लैट का पजेशन न देने पर गोदरेज डेवलपर्स को खरीदार से ली गई राशि पर ब्याज देना होगा। यह ब्याज फ्लैट के पजेशन देने तक देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार ने दिया है।
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सेक्टर -83 निवासी ज्योति मेहता और कांता रानी ने अथॉरिटी में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने गोदरेज के सेक्टर-85 स्थित रिहायशी परियोजना में गोदरेज एयर में एक फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उनका कंपनी से 2.06 करोड़ रुपये में करार हुआ था। वह कंपनी को 90 प्रतिशत राशि 1.85 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। कंपनी के साथ हुए करार के तहत उन्हें 30 सितंबर 2024 तक फ्लैट का पजेशन मिलना था, लेकिन तय समय में उन्हें पजेशन नहीं मिल सका। अथॉरिटी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि बिल्डर को 30 सितंबर 2024 से लेकर वैध ऑफर ऑफ पजेशन मिलने के 2 महीने बाद या वास्तविक कब्जा मिलने तक जो भी पहले हो तब तक खरीदार से ली गई राशि पर 10.80 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाए। इसके साथ ही बिल्डर पर खरीदार से किसी भी प्रकार का होल्डिंग चार्ज वसूलने के लिए भी मना किया है।