HSSC ने नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा

8/19/2021 9:01:11 PM

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी की अध्यक्षता में  हुई। इस बैठक के अंदर कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास भैया, सचिन जैन, कमलजीत सैनी मौजूद थे। बैठक के अंदर हरियाणा सरकार से मांग की गई की नकल विरोधी कानून लाने के लिए कदम उठाए जाएं।

बोर्ड के चेयरमैन भोपाल सिंह ने बताया कि आयोग ने इस बात पर विचार किया की हरियाणा में विभिन्न भर्ती एजेंसियों के लिए नकल की घटनाएं एक चुनौती हैं और इन नकल की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कड़ा कानून नहीं बना हुआ है। भर्ती के लिए होने वाली नकल करने और करवाने वालों को आईपीसी की धारा 468 471 420 120 बी के अंतर्गत ही सजा का प्रावधान है। क्योंकि पर्याप्त नहीं है। 



भोपाल सिंह ने बताया कि आयोग ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा सत्र में हरियाणा सरकार एक नकल विरोधी कानून लाए, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान हो। नकल करने वाले या करवाने वाले या इससे संबंधित कोई भी व्यक्ति जो इसमें शामिल हो उनकी संपत्ति को अटैच कर कर उसे परीक्षा में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई व सरकारी खर्च 2000 प्रति परीक्षार्थी की दर से रिकवरी करने की व्यवस्था हो। रिकवरी से भर्ती प्रक्रिया में होने वाले सरकारी आयोग व प्रतिभागियों के खर्च को पूरा करने और ऐसे लोगों को 7 साल सजा का प्रावधान कम से कम हो तथा इन लोगों से कम से कम एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान भी रहे। 

रिकवरी न होने व जुर्माने की अदायगी न होने पर सजा में व्रिधि का प्रावधान हो। नकल में पाए जाने वाले उम्मीदवारों को आजीवन हरियाणा सरकार के किसी भी भर्त्ती में शामिल होने पर सख्त प्रतिबंध रहे। उन्होंने बताया कि इस कानून के दायरे में आयोग प्रतिभागियों, षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों, अधिकारी, केंद्र से सम्बंधित स्टाफ, पेपर सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट आदि सभी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की व्यवस्था हो। अगर कोई सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी इसमे सम्मिलित पाया जाता है तो उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त होने का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसहमति से पास करके हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व संसदीय कार्यमंत्री को उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया है।
 

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Content Writer

vinod kumar