डेरा मुखी की पेशी को लेकर हरियाणा में IAS और HCS की छुटियां रद्द

8/23/2017 12:15:11 PM

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरनी):साध्वी के यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को आने वाले फैसले को लेकर हरियाणा में IAS और HCS की छुटियां रद्द कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से सभी मंडल आयुक्त, सभी डी.सी. तथा सभी एस.डी. एम.की. छुटिया रद्द कर दी है। बता दें, प्रदेश में सुरक्षा के मद्देनजर सभी जिलों में धारा-144 लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी प्रकार का हथियार या असला रखना प्रतिबंधित है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने बताया कि डेरा प्रेमियों के नाम जो चर्चा घर हैं, वहां पर संपर्क किया गया है। उसके साथ ही किसी भी प्रकार का लाठी, डंडा जैसी कोई भी चीज रखना प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने डेरा प्रेमियों से अपील करते हुए कहा है कि वे कोई ऐसा कदम न उठाएं, जिससे डेरे की छवि पर दाग लगे।

वी. उमाशंकर सुनिश्चित करेंगे कानून व्यवस्था
डेरामुखी से सम्पर्क करने और सिरसा में सुरक्षा व्यवस्था ठीक रखने के लिए सरकार की ओर से वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी वी. उमाशंकर को तैनात किया गया है। वह सिरसा पहुंच गए हैं। मंगलवार को उनकी ओर से सरकार को कई तरह के फीडबैक दिए गए।

जानिए क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि यौन शोषण का शिकार हुई एक साध्वी ने गुमनाम पत्र लिखकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से शिकायत की थी। पत्र पर संज्ञान लेते हुए सितम्बर 2002 को मामले की सी.बी.आई. जांच के आदेश दिए थे। सी.बी.आई. ने जांच में उक्त तथ्यों को सही पाया और डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष 31 जुलाई 2007 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। डेरा प्रमुख को उक्त मामले में अदालत से जमानत तो मिल गई परंतु पिछले लम्बे समय से मामला पंचकुला की सी.बी.आई. अदालत में चल रहा है।