''FIR में नाम नहीं, कुछ बरामद भी नहीं हुआ...''; पूर्व IAS पंकज अग्रवाल ने दी हाईकोर्ट में दलील, मांगी नियमित जमानत

punjabkesari.in Tuesday, Sep 15, 2026 - 07:23 PM (IST)

चंडीगढ़( चंद्र शेखर धरणी):  आईडीएफसी बैंक घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करते हुए नियमित जमानत की मांग की है। इससे पहले पंचकूला की अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को केस की वर्तमान स्थिति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

बैंक खातों को मंजूरी से जुड़ा है मामला
मामला उस अवधि से संबंधित है, जब पंकज अग्रवाल हरियाणा में वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। आरोपों के अनुसार, आईडीएफसी बैंक में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बैंक खाते खोले जाने की मंजूरी से जुड़े मामले में उनकी भूमिका जांच के दायरे में आई।
सीबीआई ने इस कथित बैंक घोटाले को लेकर 8 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने के बाद पंकज अग्रवाल को आरोपी बनाया गया और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

मूल एफआईआर में नाम नहीं होने का दिया आधार
नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर याचिका में पंकज अग्रवाल की ओर से कई आधार रखे गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उनका नाम मामले की मूल प्राथमिकी में शामिल नहीं था। इसके अलावा जांच के दौरान उनके कब्जे से नकदी, संपत्ति, जाली दस्तावेज, चेक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं होने की बात भी अदालत के समक्ष रखी गई।
याचिका में यह तर्क भी दिया गया कि जांच एजेंसी की ओर से मामले की जांच पूरी की जा चुकी है। सीबीआई द्वारा चालान अथवा अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश किए जाने के बाद अब जांच के स्तर पर याचिकाकर्ता की हिरासत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

जांच पूरी होने को बनाया जमानत का प्रमुख आधार
पंकज अग्रवाल की ओर से अदालत में कहा गया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद संबंधित दस्तावेज और आरोपों से जुड़े रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ऐसे में अब जांच को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका के आधार पर हिरासत जारी रखना उचित नहीं होगा।
याचिका में इन्हीं परिस्थितियों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट से नियमित जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है।

सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेएस बेदी ने सीबीआई को मामले की वर्तमान स्थिति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने सीबीआई को अगली सुनवाई के दौरान जांच की स्थिति और मामले में आगे की कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। अब उस दिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर नियमित जमानत याचिका पर आगे सुनवाई होगी।

फिलहाल जमानत पर कोई अंतिम आदेश नहीं
हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल पंकज अग्रवाल को जमानत दिए जाने अथवा जमानत याचिका खारिज किए जाने का कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। अगली सुनवाई में सीबीआई की रिपोर्ट के बाद अदालत मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता की ओर से रखे गए जमानत के आधारों पर आगे विचार करेगी।
 


 


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Content Writer

Isha

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