ICICI बैंक की सीईओ चंदा कोचर समेत 7 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

9/15/2018 11:46:56 AM

कुरुक्षेत्र(ब्यूरो): पिपली-लाडवा रोड स्थित एक घी व मिल्क पाउडर कंपनी के संचालक ने आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ, पिपली शाखा प्रबंधक व वेयर हाउस के मैनेजर समेत 7 लोगों को धोखाधड़ी व कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाने का केस सदर थाने में दर्ज किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे। 

गुप्ता ने बताया कि उनकी फर्म ने आईसीआईसीआई बैंक से 4.40 करोड़ रुपए की वेयर हाउस फंडिंग की सुविधा ली हुई थी। इस संबंध में एग्रीमेंट 3 मई 2016 को हुआ था।
 वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को रखकर उसकी रसीदों को जिसमें प्रोडक्ट  की कीमत लिखी होती थी, बैंक में जमा कराकर प्रोडक्ट की कीमत की राशि में से 60 प्रतिशत राशि बैंक से लोन के रुप में ले लेते थे। 11 सितंबर 2017 को बैंक अधिकारी राहुल धवन  ने कंपनी को 94.38 लाख रुपए  की राशि का 15 दिन में भुगतान करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि अगर समय पर राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वेयर हाउस में रखे सामान से इसकी भरपाई की जाएगी। 

एमडी धीरज गुप्ता का आरोप है कि बैंक कर्मियों ने मिलीभगत करके पहले से ही एक कैवियट सीनियर जज सीनियर डिविजन कुरुक्षेत्र में नोटिस में दिए गए समय से पहले ही दायर कर दी। वहीं एक कैवियट गलत तथ्यों के साथ जिसमें कंपनी के खाते को एनपीए में बताकर हाईकोर्ट में 15 दिन की छूट से पहले दे दी। जिसके कारण उसका वेयर हाउस में रखा एक करोड़ 78 लाख रुपए का देसी घी व मिल्क पाउडर उक्त सभी ने मिलीभगत करके बिना सूचना दिए बेच दिया। 

कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज-एसएचओ  
सदर थाना के एसएचओ रामपाल ने बताया कि कोर्ट आदेश के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर, सीनियर जरनल मैनेजर एग्रीकल्चर बैंकिंग ए कामिनी, बैंक की पिपली शाखा में कार्यरत राहुल धवन, अंशुमन अरोड़ा, एग्रीकल्चर विंग के ब्रांच मैनेजर सवि जैन, कुरुक्षेत्र-पिपली रोड पर जेल के सामने स्थित केंद्रीय वेयर हाउस के मैनेजर आरके शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की धाराओं में केस दर्ज किया है।

Deepak Paul