''अफसरों, नेताओं व माफियाओं की मिलीभगत से हो रहा अवैध खनन''

4/22/2018 10:20:17 AM

पंचकूला(धरणी): शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बंसल ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवालिक क्षेत्र की पहाडिय़ों और नदियों में अफसरों, नेताओं व माफियाओं की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है। इससे क्षेत्र में भूमि का कटाव हो रहा है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं। 

बंसल ने बताया कि वर्ष 2004 में खनन माफिया के विरुद्ध जनहित याचिका नम्बर 20134/2004 दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन पंचकूला सी.जे.एम. श्रीराज गुप्ता को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया और उन्हें जिला पंचकूला की खनन स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने को कहा। कमिश्नर ने जिले की सभी नदियों का दौरा कर अवैध खनन की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की। जज टी.एस. ठाकुर व सूर्यकांत की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए पी.एल.पी.ए. 1900 एक्ट की धारा 3, 4 व 5 और वन संरक्षण एक्ट 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 के आधार पर शिवालिक क्षेत्र में खनन परिक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया।

खनन ठेकेदार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी, परंतु 2014 में भाजपा सरकार आने के पश्चात खनन माफिया, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं की मिलीभगत से प्रतिबंध हटा दिया व कुछ नदियों पर खनन का ठेका दे दिया। इसकी आढ़ में खनन माफिया, सरकारी कर्मचारियों, राजनेताओं ने मिलकर किसानों की निजी भूमि व प्रतिबंध हुई नदियों पर भी अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया। 

इसके अलावा भूकम्प को रोकने व उपाय करने के लिए बंसल ने वर्ष 2011 में जनहित याचिका नं. 18188/2011 दायर की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए थे कि 2 माह के भीतर कार्रवाई की जाए। बंसल ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन व बड़ी इमारतें बनने से नहीं रोकी गई तो कभी भी बाढ़ व भूकम्प आ सकता है।

Deepak Paul