महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 13 हजार रुपये जुर्माना

6/8/2022 2:57:11 PM

फतेहाबाद:  क्षेत्र की एक महिला को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर व धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत से 10 साल की कैद व साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला दो बच्चों की मां है।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना फतेहाबाद ने 29 मई 2020 को पड़ोस में रहने वाले दोषी सुरजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब दो साल पहले सुरजीत उसके घर आया और चाय पीने की इच्छा जाहिर की। उसने दो कप चाय बनाई, आरोप था कि सुरजीत ने उसे पानी के बहाने रसोई में भेज दिया और पीछे से उसकी चाय में नशीली दवा मिलाकर उससे दुष्कर्म किया।

जब उसे होश आया तो उसने धमकी दी कि अगर तुने किसी को बताया तो तेरे लड़के को जान से मार देंगे और उसने उसकी अश्लील फोटो ले रखी है। इस तरह सुरजीत लगातार उससे दुष्कर्म कर रहा था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुरजीत को आईपीसी की धारा 376, 450 व 506 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  
 

Content Writer

Isha