प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले वाले आरोपी को कैद, कोर्ट ने सुनाई 11 साल की सजा

6/1/2023 11:44:38 AM

सिरसा: स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 11 साल कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार 17 जनवरी 2020 को शहर डबवाली थाना पुलिस को सूचना मिली कि गांव देसूजोधा निवासी रोहित जैन प्रतिबंधित दवा की तस्करी करता है। सूचना के आधार पर पुलिस रोहित जैन के घर के पास पहुंची तो सामने से एक युवक आता दिखाई दिया। उसके साथ में थैला था। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसकी पहचान रोहित जैन के रूप में हुई। पुलिस ने थैले की तलाशी ली तो 4 हजार प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। 

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Isha