छात्रा से रेप के मामले में आई.टी. इंजीनियर को उम्रकैद

2/15/2019 11:39:47 AM

चंडीगढ़(संदीप): कॉलेज छात्रा के साथ रेप करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले आई.टी. इंजीनियर सुशांत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-36 थाना पुलिस ने वर्ष 2016 में दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 

पुलिस को दी शिकायत में बी.ए. की छात्रा के परिजनों ने कहा था कि 9 जुलाई, 2016 को कॉलेज जाते समय सुशांत ने उनकी बेटी को रास्ते में रोका और अपने साथ सैक्टर-52 स्थित एक होटल में ले गया। वहां उसने दो बार उसके साथ रेप किया। दोषी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए इस विषय में किसी को भी बताने से मना किया था लेकिन जैसे-तैसे हिम्मत जुटा कर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। वर्ष 2017 में नैशनल कमीशन ऑफ एस.सी. ने पुलिस को केस में एस.सी. एक्ट की धारा जोडऩे के निर्देश दिए थे। 

Deepak Paul