दहेज में 50 हजार अौर कार की मांग पूरी न होने पर गर्भवती को जलाया

6/13/2018 5:10:16 PM

नूंह (एेके बघेल): दहेज में पचास हजार रुपए और कार की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक विवाहिता को पेट्रोल छिड़कर जलाकर मारने की कोशिश की गई। इसी दौरान उसकी तीन वर्षीय बेटी आलिया का पैर भी जल गया। पीड़ित महिला और उसकी बेटी का राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पीड़िता 9 महीने की गर्भवती भी है। पुलिस ने पीड़ित महिला के ब्यान पर पति, सास-ससुर, जेठ जिठानी व ननद सहित दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। 

पुलिस को दिए ब्यान में पीड़ित महिला नजमा ने बताया कि जब से उसकी शादी हुई है तब से ससुराल वालों ने उसे कभी खुशी से नहीं रहने दिया। बार-बार पैसों की मांग की गई। कुछ दिन पहले उससे मायके से बीस हजार रुपए लाने के लिए कहा गया। पीड़िता ने अपने पिता से बीस हजार रुपए लाकर दिए तो उसके बाद भी दहेज लोभियों का मन नहीं भरा और लालच बढता गया। कुछ दिनों बाद सुसराल पक्ष के लोगों ने पीड़ित से 50 हजार रुपए की मांग करने लगे तो उसने पैसे लाने से मना कर दिया और कहा कि उसके माता-पिता गरीब लोग हैं। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।   

पीड़िता ने बताया कि सुसराल पक्ष के लोगों ने पैसे न लाने पर बदतर हालत करने की धमकी दी। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता के पिता के पास फोन मिलाकर कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ, इसे तलाक देगें। 5 जून को करीब 10 बजे रात में वह अपनी बेटी को पेशाब कराने के लिए घर से बाहर आई थी। वह जब अंदर जाने लगी तो जेठ और देवर ने उसे पकड़ लिया तथा सास व ननद ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बाद पीड़िता के पति ने उसे माचिस की तिल्ली लगा दी। मौके पर पीड़िता की जेठानी भी वहां मौजूद थी लेकिन किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद वह बे सुध हो गई। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता ने बताया कि दहेज के लिए वे बार-बार चार पहिए की गाड़ी के साथ-साथ लैपटॉप की मांग करते थे। जबकि पीड़िता के पिता ने उसकी शादी में मोटरसाईकिल दी थी। 

पीड़ित महिला आग से काफी जल चुकी है। पीड़िता करीब 9 माह की गर्भवती भी है। पीड़िता का इलाज नल्हड के राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज मे चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तौफिक, अरसद, मुबारिक, मुफिद, इस्सर, आरिफ, कमरू, जायदा, रूमा, आरिफा, के खिलाफ भादस की धारा 498 ए,323, 307 के तहत मामाला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित महिला और उसके माता -पिता दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। 

Nisha Bhardwaj