लाॅकडाउन: बिना पास के लेने गए राशन यां दवाई तो FIR होगी दर्ज, यहां से बनवाएं अपना PASS

5/5/2021 9:43:51 AM

ब्यूरो:  हरियाणा में पहले नाइट कर्फ्यू लगा, फिर 9 जिलों में लाॅकडाउन और इसके बाद पूरा प्रदेश को 7 दिनों के लिए लॉक कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोग नियमों की परवाह किए बिना घरों से निकल रहे है, जिसे लेकर अब और सख्ती की जा रही है।  अब घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलने पर पास अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई राशन, दवा लेने भी गली-मोहल्ले से दूर की दुकान पर जाएगा तो पास जरूरी होगा। कोई भी बिना पास के घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जाएगी। 


विज ने जारी किए आदेश
बाजारों में और भी भीड़ कम करने के लिए राशन, केमिस्ट आदि की दुकानें भी अब रोस्टर के आधार पर खोलने के आदेश विज ने दिए हैं।  पास जारी करने का अधिकार जिलों के डीसी को दिया गया है। यदि किसी डीसी के पास ज्यादा एप्लीकेशन आने पर लोड बढ़ता है तो वे अपने अधीनस्थ को भी संबंधित यूजर लॉगिन दे सकेंगे। पास सरल पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेगा।  

जिन कैटेगरी को लॉकडाउन के आदेशाें में छूट दी गई है, उन्हें भी विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास दिखाना अनिवार्य होगा। जिन कैटेगरी को छूट दी गई है, उनमें पुलिस, नगर निकाय, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ बिजली-पानी, सफाई समेत अनेक इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं।


गौर रहे कि कल अंबाला में कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने बाहर घूम रहे लोगों से सड़क पर उठक बैठक करवाई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से कान पकड़कर ये लोग उठ-बैठक कर रहे थे।

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Content Writer

Isha