सोनीपत में हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 9-9 हजार रुपए जुर्माने भी लगा

6/1/2023 5:55:42 PM

सोनीपत(सन्नी मलिक): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल ने युवक की फरसे व गंडासे से हमला कर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही षड्यंत्र के तहत आश्रय देने के दोषी को भी चार साल कैद की सजा दी है। तीन दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। साथ ही चौथे दोषी पर चार हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि भुगतान ना करने की एवज में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  

बता दें कि गांव खानपुर कलां निवासी दिलबाग सिंह ने 27 अप्रैल, 2019 को सदर गोहाना थाना पुलिस को बताया था कि 26 अप्रैल, 2019 की रात को उनके छोटे भाई कृष्ण गांव में मोहना भवन की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान गांव के संदीप ने बिजेंद्र, जगजीत व अन्य संग मिलकर उनके भाई पर फरसे व गंडासे से हमला कर दिया था। लाठियां भी मारी गई थी, जिससे उनके भाई लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए थे। इसी बीच ग्रामीणों के बाहर आने पर वह जान से मारने की धमकी देकर व पहले की पिटाई की रंजिश में हमला करने की बात कहकर मौके से भाग गए थे। जिसके बाद उन्होंने अपने भाई कृष्ण को महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल, खानपुर में भर्ती कराया था, जहां पर उन्हें गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया था। 27 अप्रैल, 2019 को उनके भाई की उपचार के दौरान पीजीआई में मौत हो गई थी। दिलबाग की शिकायत पर सदर थाना गोहाना पुलिस ने गांव खानपुर कलां निवासी संदीप, जगजीत, बिजेंद्र, अंकित, नफे सिंह व अन्य पर हत्या व साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में बाद में सीआईए गोहाना की टीम ने पानीपत के गांव परढ़ाना निवासी कृष्ण को आरोपियों को आश्रय देने व षड्यंत्र में गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेंद्र पाल गोयल ने संदीप, जगजीत, बिजेंद्र को हत्या व षड्यंत्र और कृष्ण को आश्रय देने का दोषी करार दिया है। अदालत ने संदीप, जगजीत व बिजेंद्र को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और षड्यंत्र रचने में दो साल कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं कृष्ण को भादंसं की धारा 212 व 120 बी में चार साल कैद व चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma