दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 35 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगा

3/2/2023 8:50:27 PM

जींद(अमनदीप पिलानिया): शहर में 2021 में थाना सदर सफीदों क्षेत्र से एक युवती को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहन उर्फ टिंकू वासी सिंहपुरा को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि भुगतान न करने की एवज में अति सजा भुगतनी होगी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को हर्जाने के तौर पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।  

बता दें कि मोहन लाल 15 वर्षीय लडकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए गई हुई थी। उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। जिस पर अभियोग अंकित किया गया। साथ ही जांच द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर पुलिस ने अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहनलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया व माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान भी करवाए गए। जो माननीय श्री चंद्र हास की अदालत ने दोषी करार देते 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma