दुष्कर्म के 2 मामलों में सजा का ऐलान, दोषी को 10 साल कैद व 18000 जुर्माना

12/16/2017 3:01:17 PM

सोनीपत(ब्यूरो):नाबालिगा को बहला- फुसलाकर भगाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 1 जून, 2016 को शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस का रहने वाला दीपक उसकी 15 साल की बेटी को शादी के लिए बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने पिता के बयान पर केस दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया था। 

उसका मैडीकल करवाने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने दीपक को दोषी करार दिया है। उसे दुष्कर्म के मामले में 10 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, बहला-फुसलाकर भगाने में 5 साल कैद व 5000 हजार रुपए जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में 3 साल कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

दूसरे मामले में नाबालिगा को बंधक बनाकर दुष्कर्म व मारपीट करने मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10,000 रुपए जुर्माना भी किया है। सदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया था कि 16 जून, 2016 को उसके पड़ोसी हैप्पी ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर दुराचार किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 20 जून, 2016 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हैप्पी को दोषी करार दिया। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।