डेरे के मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की जानकारी जांची जाए: हाईकोर्ट

5/26/2018 7:33:26 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): बीते वर्ष डेरा सच्चा सौदा मुखी को रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद फैली हिंसा की घटनाओं में दर्ज केसों का ट्रायल एक ही जगह चलाए जाने पर हाईकोर्ट विचार कर रहा है। डेरा प्रकरण को लेकर बीते वर्ष दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता को इस मुद्दे पर कोर्ट को जानकारी देने को कहा। 

हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे प्रबंध कानून के तहत तर्कसंगत हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से हरियाणा के विभिन्न जिलों में इस प्रकरण से संबंधित लंबित केसों की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने मामले में सिरसा के सिविल सर्जन को डेरा में चल रहे मेडिकल संस्थानों को उनकी एक टीम के तहत लेना सुनिश्चित करते हुए शक्ति प्रदान की है। 

वहीं, सिविल सर्जन को उन सभी मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की जानकारी जांचने को कहा है तो डेरा सच्चा सौदा में कार्यरत हैं। मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश अनुपम गुप्ता की उन दलीलों के बाद दिए जिसमें मेडिकल स्टाफ के संबंध में दी गई सूचि के फर्जी होने की संभावना जताई गई। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान डेरे की एक मांग पर वहां स्थित शैक्षणिक संस्थानों के टीचर्स की सैलरी रिलीज करने के आदेश दिए।

मामले में हरियाणा पुलिस की ओर से आदित्य इंसां, विपासना इंसां व अन्य की गिरफ्तारी के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। वहीं डायरैक्टर, सैकेंडरी एजुकेशन, हरियाणा ने डेरा के संस्थानों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा पंचायत व रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने भी अपनी रिपोर्ट दी। मामले में डेरा प्रमुख की ओर से आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति के वकील तनवीर अहमद मीर पेश हुए। 

उन्होंने एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता की उस दलील का विरोध किया जिसमें गुरमीत राम रहीम को डेरा हिंसा में आरोपी न बनाए जाने पर सवाल खड़ा किया गया। मीर ने कहा कि डेरा प्रमुख को नोटिस जारी हो चुका है और वह अगली सुनवाई पर जवाब पेश करेगें।

मामले में एक बैंक की ओर से पेश काऊंसिल ने कहा कि गुरमीत राम रहीम और डेरा उनके करोड़ों रुपए के डिफाल्टर हैं। वहीं डेरा का कुछ सामान गिरवी भी है। ऐसे में उसकी नीलामी की मांग की गई। हाईकोर्ट ने मंजूरी देते हुए नीलामी की अनुपालना रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करें। 8 अगस्त को केस की अगली सुनवाई होगी। 
 

Rakhi Yadav