इनेलो विधायक बड़शामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, खरीद फरोख्त का है आरोप

12/4/2019 3:43:38 PM

रादौर (कुलदीप): जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में इनेलो के पूर्व विधायक शेरसिंह बड़शामी को अदालत ने 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बड़शामी के पक्ष की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी पर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि लाडवा से इनेलो के पूर्व विधायक रहे शेर सिंह बड़शामी जमीन के जाली कागज बनाकर रजिस्ट्री करवाने के मामले में रादौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बड़शामी को 2 दिसंबर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की रिमांड प भेजा गया था।

उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक शेर सिंह पिछले कई वर्षों से मेडिकल बेस पर जेबीटी घोटाले में जमानत पर थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रद्द करते हुए उनका सीबीआई को अरेस्ट वारंट जारी किया है, जिसके बाद 2 दिसंबर को सीबीआई की टीम पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने रादौर थाने आई थी।

बता दें कि चौधरी शेरसिंह बड़शामी 2009 में लाडवा से इंडियन नैशनल लोकदल के विधायक रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के मीडिया एडवाइजर और चौटाला सरकार में एचपीएसी सदस्य भी रह चुके हैं। जिन्हें जमीन के जाली कागज बनाकर रजिस्ट्री करवाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

यह है पूरा मामला
खुर्दबन गांव के निवासी कर्मवीर की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इकरारनामा बनवा लिया। इस जमीन को किसी ओर को बेचने का सौदा तय कर बयाना ले लिया। मामले का पता लगने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट के आदेश पर इनेलो से लाडवा के पूर्व विधायक रहे शेर सिंह बड़शामी, ईश्वर सिंह व गुरुग्राम के कटारिया मोहल्ला निवासी कर्म सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। 

कर्मवीर सिंह की 96 कनाल दस मरले हैं। दो जुलाई 2016 को उनकी इस जमीन का इकरारनामा तैयार कर शेर सिंह व ईश्वर सिंह ने कर्म सिंह से बयाना ले लिया। इसका पता लगने पर उन्होंने इन लोगों से बात की, तो वह धमकी देने लगे। इसी मामले में कोर्ट के आदेशों के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एसएचओ रादौर गुरुदेव सिंह ने बताया कि सोमवार को शेर सिंह बड़शामी को कोर्ट में पेश किया गया था।

Shivam