बीमा कंपनी ने किसान को नहीं दिया था मुआवजा, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Mar 05, 2025 - 08:38 PM (IST)

झज्जर : हरियाणा में कंज्यूमर कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने बीमा कंपनी को 1 लाख 30 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। शेरिया गांव के किसान दीवान ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि खराब फसल का मुआवजा उसे नहीं मिला। यह मामला 12 दिसंबर 2019 को कोर्ट में दर्ज हुआ था। बेंच ने सुनवाई कर बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया। 

कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि कंपनी को 1.30 लाख रुपए के देना होगा। इसके अलावा केस दर्ज होने के दिन से ही से 9 परसेंट ब्याज भी देना होगा। कोर्ट ने कहा किसान को उत्पीड़न के लिए 10 हजार रुपए और 5 हजार रुपए वकील की फीस भी देनी होगी, जिसके लिए 40 दिन का समय दिया है। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कंज्यूमर कोर्ट में ग्राहक विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

शिकायत दर्ज करा सकता है कंज्यूमर- जिला आयोग

जिला उपभोक्ता आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार संजय कुमार ने बताया कि कंज्यूमर को लगता है कि सेलर ने तय कीमत से ज्यादा पैसे लिए हैं या खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता खराब है, तो वह बिल सहित कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकता है।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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