कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में नहीं होगा साक्षात्कार

2/28/2018 2:30:46 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो): मंत्रिमंडल की बैठक में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के मामले में अतिरिक्त योग्यता (10 प्रतिशत वेटेज) और विविध (10 प्रतिशत वेटेज) को शामिल करने और साक्षात्कार समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस नियमों, 1934 के नियम 12.16 में संशोधन करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, कांस्टेबल के रैंक की सभी रिक्तियों को और सब-इंस्पेक्टर के रैंक में कुल पदों में से 50 प्रतिशत (अस्थायी और स्थायी दोनों) पदों को सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों में से 3 प्रतिशत रिक्तियों को उत्कृष्ट खिलाडिय़ों से भरा जाएगा। 

ज्ञान परीक्षा के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी को सार्वजनिक किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग में रिक्तियों की संख्या में 7 गुना के बराबर उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने नॉलेज टेस्ट में योग्यता प्राप्त की है उनका एक शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा जो कि केवल उनकी शारीरिक फिटनेस और सहनशक्ति की जांच करेगा। इस परीक्षा के निर्धारित मानकों के अनुसार, पुरुष उम्मीदवार को 12 मिनट के क्वालीफाइंग समय में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। महिला उम्मीदवार के मामले में, परीक्षण दूरी एक किलोमीटर और योग्यता का समय 6 मिनट होगा।

कांस्टेबल की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम 7 अंक
कांस्टेबल के मामले में, शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम 7 अंक होंगे। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों को 4 अंक प्राप्त होंगे, जबकि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के उम्मीदवार अतिरिक्त 3 अंक प्राप्त करेंगे। 

इसी प्रकार, उप-निरीक्षक के लिए, शैक्षणिक योग्यता के 7 अंक होंगे। कानून, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, विज्ञान, फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक विज्ञान, पुलिस विज्ञान और क्रिमिनोलॉजी (एक विशेष डिग्री प्राप्त करने के लिए 10 जमा 2 के बाद 4 या इससे अधिक वर्ष लगते हैं) में स्नातक डिग्री की उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवारों को 4 अंक  दिए जाएंगे। उपर्युक्त संकायों में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अतिरिक्त 3 अंक होंगे।

विविध (मिस्लेनियस) के रूप में,10 प्रतिशत वेटेज होगा। विशेष भर्ती के मामले में अनुकंपा योजना के तहत मृतक पुलिस अधिकारियों के बच्चों की कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति पर भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यह हरियाणा पुलिस के विशेष विंग जैसे कि दूर संचार विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बैंड और बिगुलर स्टाफ, घुड़सवार पुलिस, डोग स्क्वॉड, साइबर सैल में कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी लागू नहीं होगी।