बाजवा डेवलपर के मालिक जरनैल सिंह बाजवा को पुलिस ने हाई कोर्ट में किया पेश, जस्टिस ने संपत्ति का ब्यौरा देने का दिया आदेश
punjabkesari.in Friday, Aug 30, 2024 - 10:08 PM (IST)
चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): बाजवा डेवलपर के मालिक जरनैल सिंह बाजवा को पुलिस ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में में पेश किया। हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने बाजवा से पुछा कि क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाए। हाई कोर्ट ने बाजवा को 15 दिन का समय दिया है कि वह कोर्ट में पेश न होने का उचित कारण बताइए कोर्ट ने यह भी पूछा कि हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने भी क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
अब बाजवा को 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करना होगा कि हाई कोर्ट के बार बार आदेश जारी करने के बावजूद कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रहे थे।बीत दिन जस्टिस संदीप मोदगिल के लिए पंजाब के डीजीपी को कोर्ट में पेश होकर बाजवा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा था जिसके बाद बाजवा को बीते कल पुलिस ने किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को पुलिस ही उसे कोर्ट में लेकर आई जबकि इससे पहले बाजवा बार-बार कोर्ट से आने से बच रहा था और इसके वकील बार-बार बहाने बना रहे थे और पुलिस को भी कई बार कोर्ट ने फटकार लगाई थी ।
पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश पर डीजीपी कोर्ट में पेश हुए थे और बाजवा को गिरफ्तार न करने पर माफी मांगी थी जबकि पंजाब के डीजीपी की दलीलों के बीच बाजवा चुपचाप वीसी से केस सुनता पकड़ा गया। वीसी के जरिए उसने अदालत में पेश होने की मोहलत मांगी तो हाई कोर्ट ने उसे फटकार लगाते हुए इससे इन्कार कर दिया था । इस वाकये से कोर्ट में मौजूद डीजीपी की काफी किरकिरी हुई थी।
डीजीपी ने हाई कोर्ट को बताया था कि बाजवा पर कुल 53 एफआईआर हैं। हाई कोर्ट ने पाया कि इनमें से 39 में जांच लंबित है और कुछ मामले तो पांच साल से भी पुराने हैं। डीजीपी ने कोर्ट को विश्वास दिलाया था कि उनकी जांच जल्द पूरी कर ली जाएगी।
पिछली सुनवाई पर सुनवाई के दौरान बेंच सेक्रेटरी ने पाया कि बाजवा चुप-चाप कोर्ट की कार्रवाई सुन रहा था। इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने बाजवा से पूछा था कि हमारे आदेश के बावजूद आप कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए। बाजवा ने कहा कि वह कुछ शिकायतकर्ताओं से समझौता करने के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा है। उसे पेश होने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि बार-बार मौका देने के बावजूद आप पेश नहीं हुए, आप किसी भी रहम के हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने बाजवा को आदेश दिया था कि वह अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी दें। इसमें चल, अचल संपत्ति व कंपनियों का ब्योरा भी हो। इसके बाद हाई कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा था कि जिस व्यक्ति को प्रयासों के बावजूद गिरफ्तार न कर पाने की बात कर रहे हैं वह वीसी के जरिए कोर्ट से जुड़ा है। डीजीपी गौरव यादव ने शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति में इस मामले में पुलिस की असफलता और ढिलाई को स्वीकार किया था।
ज्ञात रहे कि बाजवा डेवलपर के मालिक जरनैल सिंह बाजवा पर जमीन सौदो में धोखाधड़ी व पैसे लेकर जमीन न देने के आरोप में दर्जनों मामले दर्ज है और इसके खिलाफ प्रभावित लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने बाजवा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।