JBT की नियुक्तियों में HC के आदेशों की उल्लंघना का आरोप, सरकार से मांगा जवाब

5/2/2017 8:52:06 AM

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):हरियाणा में जे.बी.टी. टीचर्स नियुक्ति मामले में हाल ही में बीते 20 अप्रैल को हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए अहम फैसले को दरकिनार कर राज्य द्वारा नियुक्तियों पर विचार किए जाने का आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है। मामले में याची नवीन कुमार व अन्यों की तरफ से हरियाणा सरकार व अन्य को पार्टी बनाते हुए संबंधित अर्जी कोर्ट में मांग की गई है कि हाईकोर्ट की डिविजन बैंच द्वारा संबंधित मामले में बीती 20 अप्रैल को जारी आर्डर में ‘आर्डर ऑफ  मैरिट’ व ‘बट नॉट बेयोंड द एडवरटी’ड पोस्ट्स’ के बीच में ‘ऐज पर द कम्बाइंड मैरिट लिस्ट एनेक्सचर पी-6 रैड विद एनेक्सचर ए-2’ जोड़ा जाए। 

कहा गया है कि अब विभाग पहले उन आवेदकों को नियुक्ति पत्र देने पर विचार कर रहा है जिनकी सिलैक्शन लिस्ट वास्तविक रूप से घोषित हुई थी। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों की उल्लंघना की जा रही है जिसमें कहा गया था कि नियुक्तियां सख्ती से मैरिट के आधार पर हों। अर्जीकर्ता समेत याचियों की मैरिट लिस्ट बाद में तैयार हुई थी और वह मैरिट में उनसे ऊपर हैं जिनका रिजल्ट पहले घोषित हुआ था। ऐसे में संयुक्त मैरिट लिस्ट के हिसाब से नियुक्ति पत्र जारी किए जाने चाहिए। एडवोकेट सुनील नेहरा ने याची पक्ष की तरफ से संबंधित अर्जी दायर की है। जिस पर सुनवाई के बाद हरियाणा के एडवोकेट जनरल को अर्जी की कॉपी सौंपी गई जिस पर विचार के लिए कहा गया है। केस की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।