जुनैद हत्याकांड: हाइकोर्ट ने सीबीअाई जांच की मांग पर रखा फैसला सुरक्षित

3/1/2018 1:17:23 PM

चंडीगढ़(धरणी): जुनैद हत्या केस में सी.बी.आई. जांच की मांग वाली अपील की मैंटेनेबिलिटी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, केस की सुनवाई के दौरान अपील में सवाल खड़ा हुआ था कि यह अपील हाईकोर्ट में मैंटेनेबल है। जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने बीते वर्ष 27 नवम्बर को सिंगल बैंच के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की थी। सिंगल बैंच ने अपने फैसले में सी.बी.आई. मांग को ठुकरा दिया था। 

वहीं, अपील केस की पिछली सुनवाई पर सी.बी.आई. ने जांच लिए जाने में असमर्थता जताते हुए अपने जवाब में कहा था कि उसके पास काम का बहुत बोझ है। वहीं, कहा गया कि हरियाणा पुलिस ऐसे केसों की जांच करने में पूरी तरह से सक्षम है। वरिष्ठ अफसरों के नेतृत्व में केस की उचित जांच को लेकर इसके पास पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध हैं। 

मामले में हरियाणा पुलिस 6 आरोपियों को पकड़ चुकी है और केस में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। बीते वर्ष 22 अगस्त को चार्जशीट दायर की गई थी जिसके बाद अक्तूबर में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अभियोजन पक्ष की गवाहियां चल रही हैं और 15 मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। याचिका में 17 वर्षीय जुनैद की मौत के पीछे साम्प्रदायिक हिंसा को एक वजह बताया गया था।