जुनैद हत्याकांड: आरोपी हेल्थ इंस्पेक्टर को मिली जमानत

3/29/2018 11:39:29 AM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): जुनैद हत्याकांड में 8 महीने से ज्यादा जेल में बंद दिल्ली नगर निगम के हेल्थ इंस्पेक्टर पलवल निवासी रामेश्वर दास उर्फ रामेश्वर दयाल को बुधवार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत प्रदान कर दी। वह फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद थे। पुलिस थाना, जी.आर.पी. फरीदाबाद ने 23 जून, 2017 को हत्या, हत्या के प्रयास, गैर-कानूनी रूप से रास्ता रोकने, चोट पहुंचाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित रेलवे एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया था। ट्रेन में सीट को लेकर शुरू हुए झगड़े ने धार्मिक रूप ले लिया था और जुनैद की चाकू से गोद कुछ लेागों ने हत्या कर दी थी जो ईद की शॉपिंग कर अपने कजन के साथ घर लौट रहा था। 

मृतक जुनैद के भाई फरीदाबाद निवासी हासिम की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। केस का ट्रायल चल रहा है। याची का कहना था कि उसके खिलाफ मामले में कानूनी साक्ष्य नहीं थे। मामला अचानक लड़ाई का है जो सीट को लेकर था। कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। केस के ट्रायल में अभी लंबा समय लगेगा। वह 28 जून, 2017 से कस्टडी में हैं। उन्हें कस्टडी में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है। 

याची के मुताबिक उनका नाम एफ.आई.आर. में नहीं था। वह 52 वर्ष के उम्रदराज व्यक्ति हैं जो एम.सी. दिल्ली में हेल्थ इंस्पेक्टर हैं। याची ने कहा है कि केस के मुताबिक मुख्य झगड़ा बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ जबकि वह उसका हिस्सा नहीं थे। जो भी धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं वे बनती नहीं थी। इससे पहले भी याची रामेश्वर ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में पिछले वर्ष याचिका दायर की थी जिसे खारिज करते हुए उसे स्वतंत्रता दी गई थी कि 5 महीने बाद वह पुन: जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।
 

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