जुनैद के पिता जलाउद्दीन की सीबीआई जांच की मांग खारिज

11/27/2017 10:36:05 PM

चंडीगढ़(धरणी): फरीदाबाद के गांव खंदावली निवासी जुनैद के पिता जलाउद्दीन जुनैद मर्डर की सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका का खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता ने इस याचिका को खारिज करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि, इस मामले में पुलिस सही तरह से जांच कर रही है। इस केस में कोई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा शामिल नहीं है, लिहाजा इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं है।

बता दें कि, जुनैद के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि, पुलिस इस मामले में आरोपियों को बचा रही है। ऐसे में इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। वहीं सीबीआई पहले ही हाईकोर्ट में अपना जवाब दायर कर कह चुकी है कि, इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है और चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। ऐसे में उनका इस स्तर पर जांच करना सही नहीं होगा।

वहीं पुलिस इस मामले में मृतक जुनैद की पिता पर ही सवाल उठा हाईकोर्ट को बता चुकी है कि, ट्रायल कोर्ट ने जुनैद के पिता को दो बार समन किया था। लेकिन वो हर बार समन लेने से इंकार करता रहा है। इतना ही नहीं पुलिस ने जुनैद के पिता पर आरोप लगा था कि, वो आरोपियों से इस मामले में समझौता करना चाहता है। इसके लिए उसने 2 करोड़ और 3 एकड़ जमीन दिए जाने की मांग की है।

वहीं जुनैद के पिता ने हाईकोर्ट को कहा था कि, पुलिस इस मामले में उस पर समझौता का निराधार आरोप लगा रही है। हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाई कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुनते हुए मामले की सीबीआई जांचकी मांग को खारिज कर दिया है।