24 साल पहले हुए प्लाट वितरण घोटाले में आरोपियों को तीन साल की सजा

2/5/2019 1:44:32 PM

सिरसा (सतनाम सिंह): सिरसा की ऑटो मार्किट में प्लाट वितरण में हुए घोटाला मामले में सोमवार को सिरसा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में आरोपी नगर परिषद् के तत्कालीन प्रशासक बीबी कौशिक, तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नेकी राम और लिपिक सतपाल को 3-3 साल की सजा और 17-17 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जरनैल सिंह की कोर्ट ने सुनाया है, फिलहाल आरोपियों को जमानत भी मिल गई है।

दरअसल, हरियाणा सरकार की ओर से शहर की ऑटो कम कमर्शियल मार्किट में ऑटो व्यवसाइयों को प्लाट वितरित किये जाने थे, शर्त यह थी कि 279 प्लाट को नगर पालिका खुली नीलामी द्वारा बेचेगी, जबकि 703 प्लाट बिना लाभ हानि पर अलॉट किये जाने थे और ये प्लाट उनको दिए जाने थे जो ऑटो व्यवसाय से जुड़े हों।



वहीं सन 1995 में विजिलेंस को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमे कहा गया इस प्लाट वितरण में घोटाला हुआ, मामले की जाँच विजिलेंस ने की और जाँच में सामने आया की 400 से अधिक प्लाट अपनी शक्तियों से बाहर जाकर मिलीभगत करते हुए अलॉट किए, इस मामले में प्रभावशाली नेता के दबाव में आकर अधिकारियों ने प्लाट आवंटित किए। जांच में पाया गया कि ये प्लाट नियम शर्तों को दरकिनार करते हुए अपने निजि लोगों को दिए गए, इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और आज इतने लम्बे समय बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।



सरकारी वकील पी आर शर्मा ने बताया कि ऑटो मार्किट में प्लाट वितरित करने के मामले में धोखाधड़ी की गई थी, जिसकी विजिलेंस जांच में इन तीनों को आरोपी बनाया गया था जिसके बाद आज कोर्ट ने तीनों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन तीनों को 17-17 हजार का जुर्माना भी लगाया है, हालांकि कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है।

Shivam