Jyoti Malhotra को HC से झटका, नहीं मिली जमानत...अदालत ने कहा- उन पर है बेहद गंभीर आरोप

punjabkesari.in Wednesday, Mar 11, 2026 - 11:57 AM (IST)

चंडीगढ़ : पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोपों में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति रानी उर्फ ज्योति मल्होत्रा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि आरोप देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े हैं, इसलिए ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की एकल पीठ के द्वारा शनिवार को पारित आदेश की कॉपी मंगलवार को जारी की गई। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं और जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन होता है। अदालत ने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों और याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं की जांच जारी

जांच एजेंसियों का आरोप है कि संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान की आशंका सामने आई। पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले में एकत्र साक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं कि याचिकाकर्ता का संपर्क ऐसे व्यक्ति से था, जो पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है और वह केवल एक कंटेंट क्रिएटर है। उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार है।

हालांकि राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकार्ड से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है। ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।

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Content Writer

Manisha rana

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