लड़की की विवाह की उम्र 21 साल करने से खाप-पंचायतें नाराज, आज ले सकती हैं बड़ा फैसला

12/23/2021 10:20:26 AM

जींद: केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। अब नए कानून के हिसाब से लड़कियों की शादी 21 साल से पहले नहीं की जाएगी। इसके अलावा लड़कियां भी 21 साल से पहले कोर्ट में भी शादी नहीं कर पाएंगी। सरकार के इस कदम पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें आज जींद में खाप महापंचायत करने जा रही है।  जींद में जुटेगी प्रदेश भर की 150 खापें  मिलकर इस बात पर मंथन करेगी की शादी की उम्र 21 करना सही है या गलत।

महापंचायत के बाद ही खापें केंद्र सरकार के इस फैसले पर अपना रुख साफ करेंगी। खापों का कहना है कि अगर लड़का या लड़की खराब हो जाए तो उनकी शादी करना परिजनों की मजबूरी हो जाती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनके परिजनों को शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा खाप गांव की गांव में शादी और एक ही गोत्र में शादी का भी विरोध करेगी। खापों का कहना है कि   सरकार को हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करना चाहिए ताकि कोई भी लड़का या लड़की अपने मां-बाप की मर्जी के बिना कोर्ट में शादी न कर पाए, साथ ही अपने गांव, गोत्र और देहात में भी शादी न हो। 

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Content Writer

Isha