लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर खाप मैरिज एक्ट तैयार, केन्द्र व राज्य सरकार को भेजा जाएगा ड्राफ्ट

12/24/2021 5:44:22 PM

जींद (अनिल कुमार): केन्द्र सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 से 21 करने की तैयारी में है, जिस पर विचार-विमर्श चल रहा है। केन्द्र सरकार का यह फैसला हरियाणा की खापों के लिए सिरदर्द बनता नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर समाज के हर फैसले लेने वाली खापों के प्रतिनिधियों ने इस विषय पर महापंचायत की और कानून में होने वाले इस बदलाव को लेकर कई फैसले लिए।

वीरवार को जींद में हुई महापंचायत में 100 से ज्यादा खापों के पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तकरीबन 4 घंटे तक चली महापंचायत में केन्द्र सरकार द्वारा लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष करने पर मंथन हुआ। पंचायत में फैसला लिया गया कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने पर खापों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन माता-पिता की सहमति से 18 साल की उम्र में होने वाली शादी को भी मान्यता मिलनी चाहिए।

पंचायत में यह भी मांग रखी गई कि एक गांव, एक गोत्र में होने वाली शादियों पर रोक लगाई जाए। यहां तक कि साथ लगते गांव में भी शादी होने पर रोक लगाने की मांग की गई। खाप प्रतिनिधियों ने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर केन्द्र और राज्य सरकारों को ड्राफ्ट भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सभी मांगों को खाप मैरिज एक्ट के नाम से पारित प्रस्ताव में शामिल किया गया है।
 

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Content Writer

Shivam