खाप का फैसला: कन्या, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा व बलात्कार के दोषी पर लगे बहिष्कार के साथ दंड

10/28/2018 6:22:05 PM

हिसार(वार्ता): काजला खाप ने निर्णय लिया है कि अगर खाप का कोई भी व्यक्ति कन्या भू्रण हत्या, दहेज प्रथा व बलात्कार की किसी भी घटना में दोषी पाया जाता है तो खाप द्वारा दोषी के सामाजिक बहिष्कार के दंड के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा व जुर्माने की राशि पीड़िता परिवार को दी जाएगी। जुर्माना राशि कितनी लगाई जाएगी इसका फैसला अगले वर्ष तीन मार्च को होने वाले खाप के राष्ट्रीय सम्मेलन पर छोड़ा गया है। 

काजला खाप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा राष्ट्रीय संरक्षक धर्मबीर काजला की अध्यक्षता में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमल काजल ने आज यहां बताया कि बलात्कार व नशे की लत के हर रोज बढ़ते जा रहे मामलों पर खाप की बैठक में गहरी चिंता व्यक्त की गई। सरकार से भी इस तरह की सामाजिक बुराइयों को रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाने की मांग की गई। खाप ने युवक व युवतियों से भी आहवान किया है कि वे व्यसनों से दूर रहे और स्वयं को व परिवार को मुसीबत में न डालें। 

खाप ने एक बार फिर अपने काजला बंधुओं व अन्य से अनुरोध किया कि मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है और इसे बंद करें। सर्वसममति से पारित एक अन्य प्रस्ताव में सरकार से किसानों की माली हालत सुधारने की मांग की गई। खाप ने कहा कि देश की 60 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है व कृषि आजादी के 70 साल बाद तक भी घाटे का सौदा बनी हुई है और किसान भारी कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। जो देश पर कलंक है। खाप ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने व एक बार किसानों को कर्जमुक्त करने की मांग की। काजला खाप ने जनहित के मुद्दों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों  की  हड़ताल का सर्वसम्मत से समर्थन करते हुए सरकार से मांग की कि वह अपनी हठधर्मिता छोड़कर 720 निजी रूट परमिटों को रद्द करें।
 

Deepak Paul