CBI अदालत के फैसले को राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

10/3/2017 12:47:01 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो): साध्वियों से रेप मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने सी.बी.आई. के आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सी.बी.आई. कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ उसके बयान दर्ज करवाने की मांग खारिज कर दी थी। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने खट्टा सिंह को कहा कि वह अपनी स्टेटमेंट हलफनामा के तौर पर 6 तारीख से पहले कोर्ट में दे।

उल्लेखनीय है कि खट्टा सिंह ने अदालत में पेश होकर गुरमीत राम रहीम से जुड़े मामलों में दोबारा बयान दर्ज करवाने की अर्जी दाखिल की थी। उसने कहा था कि वह पहले दबाव अौर डर के कारण अपना बयान नहीं दे सका था। उसे अब गवाही देने का मौका दिया जाए लेकिन इस मामले पर पिछले सोमवार को दोनों पक्षों के बीच चली बहस पूरी होने के बाद सीबीआई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। जिसको लेकर खट्टा सिंह ने अब हाईकोर्ट में जाएंगे।

खट्टा सिंह राम रहीम का पूर्व ड्राइवर है। वह राम रहीम के डर के कारण वर्ष 2012 में अपने बयान देने से मुकर गया था। उसने फिर से सीबीआई कोर्ट में बयान देने की अनुमति मांगी थी क्योंकि राम रहीम जेल के अंदर है अौर उसे अब डर नहीं है।