खुशखबरी, खट्टर सरकार ने दिव्यांगों को दिया ये तोहफा

3/25/2017 11:33:05 AM

हिसार:खट्टर सरकार ने दिव्यांगों पर नरम रुख अख्तियार किया है। अब 70 के बजाय 60 फीसदी दिव्यांगता वाले लोगों को दिव्यांग पैंशन मिल सकेगी। इससे प्रदेश भर में करीब 50,000 नए लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये वे लोग हैं जो 10 फीसदी कम दिव्यांगता के फेर में अभी तक पैंशन से वंचित थे। चूंकि 70 फीसदी दिव्यांग को ही पूर्व में दिव्यांग पैंशन मिलती रही है तथा अंधे एवं बहरेपन का भी 100 फीसदी स्तर होने पर ही पैंशन का लाभ मिलता था लेकिन अब नए संशोधन से पुराने मापदंड बदल गए हैं।

50,000 के अतिरिक्त नए दिव्यांगों के जुड़ने की संभावना
सरकार ने कई नए श्रेणियों को भी इसमें शामिल किया है। पिछले दिनों सरकार ने 10 साल के आंकड़े एकत्र किए थे। इनमें आया था कि जिलेवार करीब अढ़ाई हजार ऐसे लोग थे जिनमें दिव्यांगता का 60 फीसदी अंश पाया गया था। इसके बाद सरकार ने संशोधन लाने का फैसला लिया। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल प्रदेश भर में 1 लाख 47 हजार 744 लोग दिव्यांग पैंशन का लाभ ले रहे हैं। नए संशोधन से प्रदेश में 50 हजार अतिरिक्त नए दिव्यांगों के जुड़ने की संभावना है। चूंकि दिव्यांग पैंशन भी तमाम अन्य पैंशन की तरह 1600 प्रतिमाह प्रदान की जाती है, लिहाजा आंकड़े बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से खजाने पर करीब 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें कि संशोधन लागू होने के चंद रोज में ही अकेले हिसार में 150 नए लोगों ने आवेदन किया है।

हरियाणा दिव्यांग पैंशन रूल में संशोधन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रधान सचिव अमित झा ने इस संबंध में तमाम संबंधित विभागों को संशोधन का पत्र भेज कर इससे वाकिफ करवाया है। विभाग ने नए संशोधन के साथ हरियाणा दिव्यांग पैंशन रूल तैयार किया है। संशोधन के मुताबिक दिव्यांग पैंशन का लाभ लेने वाला 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति पिछले 3 सालों से हरियाणा का बाशिंदा होना चाहिए। इसके अलावा उसी दिव्यांग का आवेदन स्वीकार्य होगा।