किशाेरी काे अगवा कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद

8/18/2018 4:04:07 PM

फरीदाबाद: फरीदाबाद एक साल पहले किशाेरी काे अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की है, जहां से  किशोरी को अगवा कर दोषी राजस्थान के जयपुर ले गया था और वहां घटना को अंजाम दिया था। बाद में पुलिस ने जयपुर से लड़की को बरामद किया था।


एडवोकेट रवींद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र के पॉवर हाउस के पास रहने वाली किशोरी 20 जुलाई 2017 को घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद पता चला कि अारोपी किशोरी को शादी करने की नीयत से जयपुर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया गया। घटना के बारे में परिजनों को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद सराय ख्वाजा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। लड़की जयपुर में है। पुलिस ने वहां पहुंचकर लड़की को बरामद कर लिया। लड़की ने कहा था कि आरोपी ने उसे डरा धमका कर दुष्कर्म किया। गवाहों एवं सबूतों के आधार पर कुलदीप सिंह की कोर्ट ने अारोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।

Deepak Paul