धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पवित्र शहर घोषित, CM खट्टर ने की अधिसूचना जारी

8/29/2017 5:35:18 PM

कुरुक्षेत्र(ब्यूरो):हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित किया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि ऐतिहासिक धार्मिक नगरी कुरूक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान की गई है। अब तक पालिका थानेसर और पेहोवा में मांस व इससे संबंधित उत्पादों की खरीद-बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित के प्रस्ताव स्थानीय स्तर पर पास किए जाते रहे लेकिन इसकी अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी की गई है। 

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि कुरुक्षेत्र समृद्ध धार्मिक इतिहास एवं करोडों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में थानेसर और पेहोवा पालिका क्षेत्र में मांस एवं मांस उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करने के लिए कुरुक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कविता जैन ने बताया कि वर्ष 1971 में पालिका थानेसर द्वारा शराब, मांस बिक्री प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 1982, वर्ष 2009, वर्ष 2011 में पुन: प्रस्ताव पास करते हुए मांस-मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पास किए गए। 

यही नहीं जिला प्रशासन एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भी कुरूक्षेत्र को पवित्र शहर का दर्जा दिया गया। लेकिन वर्ष 2014 में पालिका थानेसर क्षेत्र में दो होटलों में मांस बिक्री करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिस पर वह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चले गए थे। अब सरकार ने पालिका के प्रस्ताव को मजबूती प्रदान करते हुए कुरूक्षेत्र को पवित्र शहर घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अब पालिका थानेसर, पेहोवा में पूर्ण मजबूती के साथ मांस उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध को सुनिश्चित किया जाएगा।