Kurukshetra : शराब पार्टी के दौरान की थी हत्या...दोषी को अब अंतिम सांस तक काटनी होगी जेल, कोर्ट ने सुनाया फैसला
punjabkesari.in Wednesday, Aug 26, 2026 - 03:57 PM (IST)
कुरुक्षेत्र (कपिल शर्मा): कुरुक्षेत्र में करीब तीन साल पहले मजदूर की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला अप्रैल 2023 का है। मथाना के ईंट-भट्ठे पर मजदूर सुखराम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि शराब पीने के दौरान सुखराम का साथी प्रेम सिंह के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद प्रेम सिंह ने उसकी कमीज से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
भट्ठे के पास मिला था शव
घटना के अनुसार सुखराम करीब पांच महीने से मथाना के ईंट-भट्ठे पर काम कर रहा था। 1 अप्रैल 2023 की रात करीब 8 बजे उसने अपने बेटे शिवकुमार उर्फ गुड्डू से फोन पर बात की थी। उस समय सुखराम के साथ प्रेम सिंह, संजय और अन्य मजदूर शराब पी रहे थे।
इसी दौरान मजदूरों के बीच गाली-गलौज और विवाद हो गया। अगली सुबह सुखराम का शव भट्ठे के पास खाली जगह पर पड़ा मिला। उसके गले में कमीज का फंदा लगा हुआ था और नाक, कान व मुंह से खून निकल रहा था।
बेटे की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
सुखराम के बेटे की शिकायत पर थाना सदर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस का शक प्रेम सिंह पर गया। सीआईए-2 की टीम ने 6 अप्रैल 2023 को आरोपी प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ और जांच के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला
मामले की सुनवाई करीब तीन साल तक चली। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर प्रेम सिंह को सुखराम की हत्या का दोषी माना गया। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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