लखबीर हत्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया पत्र, स्वत: संज्ञान का किया निवेदन

10/16/2021 4:55:25 PM

नई दिल्ली: सिंघु बॉर्डर पर बीते दिन युवक लखबीर सिंह की जघन्य हत्या के मामले को एक पत्र सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि इस मामले को मद्देनजर रखते हुए भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की उल्लंघना भविष्य में न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुद से इस मामले में संज्ञान लें और मामले की जांच से जुड़े प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगें कि ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 

नई दिल्ली के वकील अमरदीप सोनी ने पत्र में लिखा,  '15 अक्टूबर 2021 को सिंघू बार्डर पर हुई हत्या की घटना के बारे में समाचार, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में आने वाले समाचार, वीडियोग्राफी को देखते हुए मैं आपको गहरी पीड़ा के साथ लिखता हूं कि एक व्यक्ति की क्रूर तरीके से कलाई और पैर काटकर उसे बैरिकेड्स से लटका दिया गया, जिसकी पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई है। इस प्रकार की घटना आम जनता या विशेष समुदाय को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और समान या सह-संबंधित घटनाओं की बात आने पर उन्हें समान स्तर पर या अधिक जघन्य तरीके से प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत जनता की सुरक्षा, न्याय प्रशासन और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।'



पत्र में आगे लिखा गया, 'हमारे कानूनी न्याय प्रशासन में अनुच्छेद-25 और अनुच्छेद-21 के उल्लंघन के लिए अलग सजा और प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित है और अन्य अनुच्छेद लेकिन देश के कानून और न्याय प्रणाली की अनदेखी करते हुए किसी विशेष वर्ग के धार्मिक दलों या जनता को उनके क्षेत्र के प्रति उल्लंघन या किसी भी अपमानजनक कृत्य पर क्रूर तरीके से इस तरह की सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, हम आपसे विनती करते हैं कि आप इसका स्वत: संज्ञान लें और संबंधित प्राधिकारी से एक रिपोर्ट मांगें कि हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा, इसके निर्धारण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस घटना के संज्ञान की जिम्मेदारी आम जनता और बड़े पैमाने पर समुदाय के हित पर है।'
 

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Content Writer

Shivam