हत्या करने की दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

8/28/2018 4:21:59 PM

कुरूक्षेत्र(धमीजा): प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 17 मार्च, 2016 को करतार सिंह निवासी गांव नलवी ने थाना शाहाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भतीजा हरदेव सिंह (32) लापता हो गया था जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी थी। मामले की जांच थाना प्रबंधक राजेश कुमार को सौंपी। जांच के दौरान पाया कि हरदेव सिंह की हत्या उसकी पत्नी व उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। प्रेमी ने तेजधार हथियार से हत्या करने के बाद हरदेव का शव नहर में फैंक दिया था। 

पुलिस ने आरोपी लखविन्द्र उर्फ  लखी तथा हरदेव की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। हत्या के 6 दिन बाद हरदेव का शव ज्योतिसर किरमच नहर में मिला था। गोपाल कुमार उप न्यायवादी ने बताया कि उपरोक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय ने बाद सुनवाई में दोनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने धारा 302/120 आई.पी.सी. के तहत आजीवन कारावास की सजा व 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 साल 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 

Rakhi Yadav