दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

2/21/2019 10:30:50 AM

हिसार(ब्यूरो): अनुसूचित जाति की किशोरी से डेढ़ साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में हिसार की अदालत ने दोषी युवक कुलदीप को 10 साल की कैद और एस.सी./एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अग्रोहा पुलिस ने जुलाई 2017 में किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने,  6 पॉक्सो और एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

अदालत ने गत 15 फरवरी को आरोपी को दुष्कर्म करने, 6 पॉक्सो एक्ट और एस.सी./एस.टी. एक्ट के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के अलावा दोषी पर 17,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस को अग्रोहा क्षेत्र के गांव की 15 साल की युवती ने बताया था कि वह 7वीं कक्षा तक पढऩे के बाद घर पर रहती थी। वह दोपहर को घर से गोबर डालने गई थी। जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में कुलदीप अपने घर के दरवाजे में खड़ा था। आरोप था कि कुलदीप मुंह दबाकर उसे अपने घर ले गया और वहां पर मेरे साथ दुष्कर्म किया था।
 

Deepak Paul