पार्टी न देने पर कर दी थी दोस्त की हत्या, अब भुगतेंगे उम्रकैद की सजा

1/15/2018 7:36:24 PM

सोनीपत(पवन राठी): करीब दो साल पहले एक नाबालिग युवक की हत्या के मामले में दोषी आरोपियों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी मृतक युवक के दोस्त ही थे, जिन्होंने भांजा होने की खुशी में पार्टी देने के लिए युवक को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद से वह अपने घर नहीं लौट पाया। अन्तत: छानबीन में उसका शव नहर में पाया गया था। फिलहाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को हुई पेशी में इन चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था, वहीं आज सोमवार को इस मामले में चारों को उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना भरने का फैसला सुनाया गया।

जानकारी के मुताबिक, सोनीपत के गांव हलालपुर निवासी 17 वर्षीय रोहित 27 जनवरी  2015 को अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर गया था, जिसके बाद वह घर वापिस नहीं लौटा। रोहित के पिता तेज सिंह ने पुलिस में रोहित के गायब होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने रोहित की तलाश में कार्रवाई की तो उसका शव नहर में पाया गया। जिसके बाद तेज सिंह ने पुलिस को बताया कि, गांव के ही आशीष, सोनू, सन्नी व अन्य युवक ही रोहित को घर से बुलाकर ले गए थे। उन दिनों में  ही तेजसिंह की बेटी को लड़का हुआ था और रोहित के दोस्त इस बात की पार्टी लेने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गए थे।

इस मामले में पुलिस ने तीन को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ बंधक बनाकर रखने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए हलालपुर निवासी धर्मबीर को गिरफ्तार किया था। उसने पुलिस को बताया था कि उन्होंने घटना के दिन हलालपुर नहर के पास शराब पी थी। नशे में रोहित के साथ झगड़ा हो गया था। इसी झगड़े में रोहित का गला परने से दबाकर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने आशीष उर्फ पकोड़ा, सोनू उर्फ गप्पड, सन्नी उर्फ सचिन व प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने धर्मबीर, प्रवीण, सोनू व आशीष को दोषी करार दिया है। जबकि सचिन को बरी कर दिया है।

अदालत ने इस मामले में चार दोषी चारों धर्मबीर, प्रवीण, सोनू व आशीष को आईपीसी 302 के तहत उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त व आईपीसी 201 में तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।