चाकू मारकर भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद, शराब के नशे में उतारा था मौत के घाट

7/30/2022 9:49:50 AM

सोनीपत: गोहाना के गांव सिवानका में गाली-गलौच करने पर भाई की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दरार दिया है। गांव सिवानका निवासी लख्मी ने 10 अगस्त, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि वह गांव की बी.पी.एल. बस्ती में रहते हैं। उनके 6 बेटे थे, जिनमें से 4 उसके पास रहते थे। लख्मी ने पुलिस को बताया कि उसके बड़े बेटे (28) सुनील ने 9 अगस्त, 2021 की देर शाम शराब पी रखी थी। रात करीब 10 बजे उसका छोटा बेटा रवि मजदूरी कर घर पहुंचा था। इसी दौरान सुनील ने रवि व उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। रवि के समझाने पर भी सुनील नहीं माना। इस पर सुनील व रवि में झगड़ा हो गया।

झगड़े के दौरान रवि ने सुनील के सीने व सिर पर चाकू से वार किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद रवि मौके से भाग गया था। पुलिस ने हत्या का मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बरोदा थाना प्रभारी बदन सिंह की टीम ने आरोपी रवि को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मामले में सुनवाई के बाद ए.एस.जे. राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने आरोपी रवि को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने उसे भा.दं.सं. की धारा-302 में उम्रकैद व 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

Content Writer

Isha