लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने के दोषी को उम्रकैद

4/23/2018 11:40:28 AM

कैथल(ब्यूरो): अनुसूचित वर्ग की नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने व दुराचार के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कैथल डा. आर.एन. भारती की अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 7500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस पी.आर.ओ. ने बताया कि थाना महिला पुलिस की सब-इंस्पेक्टर दर्शना देवी की टीम द्वारा 21 अक्तूबर 2016 को हरीशपाल उर्फ छोटू बिहारी निवासी उपरौला जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया था। पूंडरी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव से करीब 14 वर्षीय नाबालिगा को बहलाकर शादी करने का झांसा देते हुए भगा ले जाने के आरोप में 17 अक्तूबर को थाना पूंडरी में मामला दर्ज किया था। 

पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई के दौरान नाबालिगा के न्यायालय के समक्ष बयान कलमबद्ध करवाने के बाद जांच के दौरान अभियोग में भा.दं.सं. की धारा 376 सहित अन्य धाराएं जोड़ दी गई तथा व्यापक अनुसंधान के बाद अभियोग न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया।अदालत ने हरीशपाल को भा.दं.सं. की धारा 363 तहत 3 वर्र्ष कारावास व 500 रुपए जुर्माना, धारा 366 तहत 5 वर्ष कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना, भा.दं.सं. की धारा 376 तहत 10 वर्ष कारावास व 1000 रुपए जुर्माना और एस.सी./एस.टी. एक्ट तहत उम्रकैद व 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

Deepak Paul