पैसेंजर की चोट मारकर हत्या करने के मामले में टैक्सी ड्राइवर को उम्रकैद

punjabkesari.in Saturday, Apr 04, 2026 - 07:47 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): मामूली विवाद होने पर पैसेंजर की चोट मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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पुलिस के मुताबिक, 11 अप्रैल 2022 को निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति का लहूलुहान शव पुलिस को मिला था। युवक की चोट मारकर हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बजघेड़ा थाने में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में पुलिस ने टीम गठित की और जांच के दौरान मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ के रहने वाले सुनील के रूप में हुई। पुलिस ने जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को 21 अप्रैल को काबू कर लिया था जिनकी पहचान जतिन निवासी गाँव लालपुर जिला अलीगढ (उत्तर-प्रदेश) हाल निवासी भीमगढ़ खेड़ी, गुरुग्राम व 2. उमेश चंद निवासी टिकैत जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश), हाल निवासी भीमगढ़ खेड़ी, जिला गुरुग्राम के रुप में हुई थी। 

 

पूछताछ में सामने आया था कि कि ये किराए पर टैक्सी चलाने का काम करतें थे मृतक सुनील कुमार इन्हें रेलवे स्टेशन पर मिला था। इनकी आपस में कहासुनी होने इन्होने मृतक को चोटें मारकर उनकी हत्या कर दी थी तथा शव को छोड़कर भाग गए थे। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए।  जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को धारा 302/34 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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