HARYANA: पति की हत्यारी समेत 3 लोगों को उम्र कैद, चाकू से वारदात को अंजाम देकर दिल्ली फरार हो गई थी पत्नी

3/7/2024 8:08:05 PM

कुरुक्षेत्रहरियाणा में अपराधिक मामलों पर अदालतें अब कड़ा रुख अपना रही हैं। वहीं, कुरुक्षेत्र की अदालत ने पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही सजा सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि कोर्ट ने दोषी शबनम, नितेश निवासी लालबाग और सुमित कुमार निवासी आजादपुर दिल्ली पर 27-27 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। शबनम ने अपने दोस्त नितेश के साथ मिलकर चाकू से अपने पति फारुख की हत्या कर दी थी। इसके बाद वो दिल्ली फरार हो गई थी।

जानकारी के मुताबिक पुलिस को 22 सितंबर 2021 को दिए बयान में मुरारी निवासी अमीन ने बताया था कि उसका बहनोई फारुख दिल्ली से आकर गांव में 4 साल से अपनी पत्नी शबनम और पांच साल का बेटा चिराग और सात साल की बेटी आलिया के साथ रह रहा था। करीब 20 दिन पहले वो अपने परिवार के साथ बिना बताए दिल्ली चला गया था। अमीन ने दिल्ली जाकर उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि फारुख दिल्ली में भी नहीं था। पुलिस ने फारुख की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शबनम को काबू कर पूछताछ की तो शबनम ने अपने दोस्त नितेश के साथ मिलकर प्लान करके फारुख की चाकू मारकर हत्या करने की बात को कबूला था।

पुलिस ने जांच में आरोपी नितेश और सुमित को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया था। उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने हत्यारोपियों को सजा सुनाई है। साथ ही अगर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें अलग से 6 माह की सजा काटनी होगी।

(हरियाणा की खबरें अब व्हाट्सऐप पर भी, बस यहां क्लिक करें और Punjab Kesari Haryana का ग्रुप ज्वाइन करें।) 
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

Content Editor

Nitish Jamwal